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अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक, हाई कोर्ट की सुनवाई तक .

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नई दिल्ली, 21जून। राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली शराब नीति केस में 20 जून को अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी। ED ने इसका विरोध करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट की वेकेशनल बेंच में याचिका लगाई है। ED के वकील एसवी राजू ने कहा कि हमें दलीलें रखने का मौका नहीं मिला। इस पर केजरीवाल के वकील बोले- आपने कल 7 घंटे अपनी बातें रखीं। शालीनता से कुछ बातें स्वीकार करनी चाहिए।

ED की ओर से ASG एसवी राजू, केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी और विक्रम चौधरी दलीलें रख रहे हैं। जस्टिस सुधीर जैन और जस्टिस रविंदर डुडेजा की बेंच सुनवाई कर रही है। हाईकोर्ट ने कहा- ED की याचिका पर सुनवाई होने तक ट्रायल कोर्ट के आदेश को प्रभावी नहीं माना जाएगा। यानी हाईकोर्ट का जब तक फैसला नहीं आ जाता तब तक केजरीवाल जेल में ही रहेंगे।

ED ने ट्रायल कोर्ट से जमानत पर 48 घंटे का स्टे लगाने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि ये दलीलें कल ड्यूटी जज के सामने की जा सकती हैं। दिल्ली सीएम को 1 लाख रुपए का बेल बॉन्ड भरने का आदेश मिला है।

कोर्ट ने कहा है कि विस्तृत फैसला शुक्रवार को अपलोड होगा। तब पता चल पाएगा कि दिल्ली सीएम को किस आधार पर बेल दी गई। जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट में 20 जून को लगातार दूसरे दिन सुबह सुनवाई हुई। जज न्याय बिंदु की वेकेशन बेंच ने ED और केजरीवाल की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।