पटाखों पर बैन! सरकार ने जारी किए कड़े आदेश, खरीद-बिक्री होगी पूरी तरह प्रतिबंधित

Oct 17, 2025 - 05:14
 0  9
पटाखों पर बैन! सरकार ने जारी किए कड़े आदेश, खरीद-बिक्री होगी पूरी तरह प्रतिबंधित

फिरोजपुर 
लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर भारती नागरिक एक्ट 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अमित सरीन ने फिरोजपुर जिले के बाजारों में किसी भी प्रकार के तेज आवाज वाले पटाखों, आतिशबाजी आदि के (अनधिकृत) निर्माण, भंडारण, खरीद-बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने जिले में पटाखों की बिक्री/खरीद के लिए स्थान निर्धारित किए हैं।

पटाखा विक्रेताओं द्वारा फिरोजपुर शहर में ओपन ग्राउंड आईटीआई (लड़के), फिरोजपुर कैंट में ओपन ग्राउंड मनोहर लाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ममदोट में स्टेशन बीएसएफ ग्राउंड ममदोट के पास, तलवंडी भाई में ओपन ग्राउंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल (लड़के), जीरा में ओपन ग्राउंड श्री गुरदास राम मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल और जीरा में ओपन ग्राउंड श्री जीवन मल्ल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, मल्लांवाला में ओपन ग्राउंड श्री सुखविंदर सिंह सीनियर सेकेंडरी स्कूल, मक्खू में सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल (लड़के), गुरुहरसहाय में गुरु रामदास स्टेडियम, मक्खू में सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल (लड़के) में पटाखे बेचे जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि पटाखे बेचने का समय सुबह 10.00 बजे से शाम 7.30 बजे तक रहेगा।

इसके अलावा फिरोजपुर के भीतर किसी अन्य स्थान का उपयोग पटाखों और आतिशबाजी की खरीद/बिक्री के लिए नहीं किया जा सकता है और केवल हरित पटाखों (जिनमें बोरॉन लवण या एंटीमनी, लिथियम, पारा, आर्सेनिक, सीसा या स्ट्रोंटियम क्रोमेट का मिश्रण इस्तेमाल नहीं किया जाता है) के इस्तेमाल की अनुमति है। उपरोक्त स्थानों को धूम्रपान निषेध क्षेत्र घोषित किया गया है।

पंजाब सरकार के विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण विभाग के निर्देशानुसार, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने फिरोजपुर जिले में पटाखे फोड़ने का समय निर्धारित किया है: 20 अक्टूबर 2025 (सोमवार) दिवाली पर रात्रि 8.00 बजे से 10.00 बजे तक, 5 नवंबर 2025 गुरुपर्व (बुधवार) के अवसर पर प्रात: 4 बजे से 5 बजे तक (एक घंटा) और रात्रि 9 बजे से 10 बजे तक (एक घंटा), 25-26 दिसंबर 2025 (गुरुवार, शुक्रवार) क्रिसमस पर रात्रि 11.55 बजे से 12.30 बजे तक, तथा 31 दिसंबर 2025-01 जनवरी 2026 (बुधवार, गुरुवार) को रात्रि 11.55 बजे से 12.30 बजे तक। शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, न्यायालयों, धार्मिक स्थलों आदि जैसे शांत क्षेत्रों के आस-पास पटाखे फोड़ने और आतिशबाजी करने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0