एनडीएमसी ने 30.06.2025 को या उससे पहले संपत्ति कर भुगतान पर 10% की छूट की घोषणा की।

Jun 18, 2025 - 18:54
Jun 18, 2025 - 19:00
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एनडीएमसी ने 30.06.2025 को या उससे पहले संपत्ति कर भुगतान पर 10% की छूट की घोषणा की।

नई दिल्ली, 18 जून, 2025.  नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) ने 30.06.2025 को या उससे पहले कर ( टैक्स ) का भुगतान करने पर संपत्ति-कर बिलों पर 10% की छूट की घोषणा की है। यह छूट सरकारी संपत्तियों के सेवा शुल्क पर भी उपलब्ध है। 

एनडीएमसी अधिनियम, 1994 की धारा 70 के तहत, एनडीएमसी क्षेत्राधिकार के भीतर सभी भूमि और भवनों के लिए मूल्यांकन सूची विधिवत तैयार और प्रमाणित की गई है। यह 16 अप्रैल 2025 को जारी सार्वजनिक सूचना का अनुसरण करता है। 

मूल्यांकन सूची एनडीएमसी की वेबसाइट www.ndmc.gov.in पर भी उपलब्ध है। संबंधित करदाता स्वामित्व वाली संपत्ति का विवरण देखने के लिए उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन कर सकते हैं। 

एनडीएमसी के सभी करदाताओं (सरकारी संस्थान/अर्ध-सरकारी संस्थान/निजी करदाता) को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए और संग्रह काउंटरों के बंद होने के अंतिम घंटों की प्रतीक्षा किए बिना, समय से अपना संपत्ति कर जमा करने की योजना बना सकते हैं और 10% संपत्ति कर छूट प्राप्त कर सकते हैं। 

एनडीएमसी ने संपत्ति कर बिलों की मुद्रित प्रतियां भेजी हैं। यदि किसी करदाता को अभी तक बिल प्राप्त नहीं हुआ है, तो वे पालिका केंद्र के 9वीं मंजिल, कमरा नंबर 9009 में स्थित लेखा अधिकारी (कर) के कार्यालय से सुबह 10:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे के बीच एक डुप्लिकेट कॉपी प्राप्त कर सकते हैं। 

इसके अलावा, एनडीएमसी क्षेत्र के करदाता ऑनलाइन मोड के माध्यम से भी अपना भुगतान कर सकते हैं। 

एनडीएमसी ने सभी करदाताओं से अपने संपत्ति कर का समय पर भुगतान करने का आग्रह किया है। समय पर अनुपालन से न केवल छूट का लाभ सुनिश्चित होगा, बल्कि एनडीएमसी के इस मिशन को भी समर्थन मिलेगा, जिससे इसे एक बेंचमार्क राजधानी शहर के रूप में अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप एक स्मार्ट, स्वच्छ और आधुनिक शहर बनाया जा सके। 

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