ITR फाइलिंग में देरी पड़ी महंगी! आखिरी तारीख से पहले नहीं भरा तो लगेगी पेनल्टी

Dec 16, 2025 - 05:44
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ITR फाइलिंग में देरी पड़ी महंगी! आखिरी तारीख से पहले नहीं भरा तो लगेगी पेनल्टी

भोपाल 
वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न भरने में जो लोग चूक गए है, उनके लिए 31 दिसंबर आखिरी मौका है। आइटीआर में गलती हो गई है तो इसे सुधारा जा सकता है। इस तारीख तक ब्याज और लेट फीस के साथ विवरणी प्रस्तुत की जा सकती है। इसके बाद 25 प्रतिशत अतिरिक्त कर के साथ ही करदाता आयकर विवरणी प्रस्तुत कर पाएंगे। आयकर नियमों के अनुसार जो करदाता पूर्व में आयकर विवरणी प्रस्तुत नहीं कर पाए है वह इस तारीख तक ब्याज एवं लेट फीस के साथ विवरणी प्रस्तुत कर सकते है।

31 दिसंबर है आखिरी तारीख
विभाग द्वारा करदाताओं को मैसेज और ईमेल के द्वारा भी विवरणी प्रस्तुत करने के लिए बताया जा रहा है। साथ ही जिन करदाताओं के बड़े वित्तीय लेनदेन किए है उनकी जानकारी विभाग के पास है। ऐसे करदाताओं को भी विवरणी प्रस्तुत करने के लिए सूचना दी जा रही है। इस बारे में टैक्स ला बार एसोसिएशन, भोपाल के अध्यक्ष एडवोकेट मृदुल आर्य बताते है कि पूर्व में 31 मार्च तक आयकर विवरणी प्रस्तुत की जा सकती थी परंतु अब सरकार ने इसे 31 दिसंबर तक सीमित कर दिया है।
 
टैक्सपेयर्स को भेजे जा रहे है मैसेज
साथ ही जिन टैक्सपेयर्स ने फर्जी कटौती और छूट के लिए दावे किए हैं, उनसे अपने आईटीआर अपडेट करने की अपील की गई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस सिलसिले में गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों और धर्मार्थ संस्थानों से संबंधित गलत दावों के लिए टैक्सपेयर्स को टेक्स्ट मैसेज और ईमेल के जरिए आगाह करना शुरू कर दिया है।

रुक सकता है रिफंड
आयकर नियमों के अनुसार, आप अपना रिटर्न आसानी से भर सकते हैं। हालांकि, हर रिटर्न को दोबारा फाइल नहीं किया जा सकता इसलिए नियमों को समझना बेहद जरूरी है, वरना आपका रिफंड रुक सकता है और जुर्माना भी लग सकता है।

 

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