पंजाब सरकार का बड़ा फैसला: नए शहरी इलाकों में अब मिल सकेगी ‘स्टिल्ट-प्लस-4’ फ्लोर की मंजूरी

Oct 29, 2025 - 09:14
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पंजाब सरकार का बड़ा फैसला: नए शहरी इलाकों में अब मिल सकेगी ‘स्टिल्ट-प्लस-4’ फ्लोर की मंजूरी

चंडीगढ़ 
पंजाब सरकार ने शहरी क्षेत्रों में बनने वाले सभी नये आवासीय क्षेत्रों में स्टिल्ट-प्लस-4 मंजिलें बनाने की नीति को मंजूरी दे दी है। इस कदम से सरकार के लिए राज्य में अपार्टमेंट एक्ट लागू करने का रास्ता साफ हो जाएगा, जिससे लोग घरों में अलग-अलग फ्लोर खरीद सकेंगे। कैबिनेट द्वारा पंजाब एकीकृत भवन नियम, 2025 को मंजूरी दिए जाने के बाद, अब न्यूनतम 250 वर्ग गज के प्लॉट का मालिक स्टिल्ट-प्लस-चार मंजिलें बना सकता है। यह योजना केवल उन्हीं जगहों पर लागू होगी, जहां प्लॉट न्यूनतम 40 फीट चौड़ी सड़कों के किनारे स्थित हों।

शुरुआत में सरकार ने इस योजना को सभी शहरी क्षेत्रों में लागू करने की योजना बनाई थी। हालांकि, हितधारकों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के बाद, मौजूदा नागरिक बुनियादी ढांचे पर अत्यधिक बोझ से बचने के लिए इस प्रावधान को शहर क्षेत्रों में नवनिर्मित लाइसेंस प्राप्त कॉलोनियों और सेक्टरों तक सीमित रखने का निर्णय लिया गया। इस फैसले से मोहाली, लुधियाना, जालंधर और अमृतसर जैसे शहरों में रियल एस्टेट को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

आवास मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने ट्रिब्यून को बताया कि पुराने और मौजूदा शहरी क्षेत्रों में, मालिक स्टिल्ट-प्लस-तीन मंजिलें बना सकते हैं, जबकि इमारत की अधिकतम ऊंचाई अब 11 मीटर के बजाय 13 मीटर तक की जा सकेगी। पड़ोसी राज्य हरियाणा द्वारा अपनाए गए नियमों के समान, नये नियमों के तहत नयी कॉलोनियों में स्टिल्ट-प्लस-चार मंजिल योजना के लिए ऊंचाई 15 मीटर से बढ़ाकर 21 मीटर कर दी गई है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य प्रमुख शहरों में आवास के दबाव को कम करना है।
 
एफएआर भी बढ़ाया
सरकार ने आवासीय प्लॉटों के लिए ग्राउंड कवरेज में वृद्धि की भी अनुमति दी है, साथ ही फ्लोर एरिया रेशो (एफएआर) में 10 प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि की अनुमति दी है। उदाहरण के लिए, 500 वर्ग गज के प्लॉट का मालिक अब 55 प्रतिशत की सीमा की तुलना में 65 प्रतिशत तक जमीन को कवर कर सकता है। हालांकि, यह शुल्क के आधार पर होगा। एफएआर में प्रत्येक 0.25 प्रतिशत की वृद्धि के लिए, कलेक्टर दर के 5 प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना होगा, जिसकी अधिकतम सीमा कलेक्टर दर के 25 प्रतिशत तक होगी।

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