हरियाणा में दिव्यांग कर्मचारियों के रिटायरमेंट नियम बदले, अब 58 साल में होंगे रिटायर

Feb 4, 2026 - 09:14
 0  14
हरियाणा में दिव्यांग कर्मचारियों के रिटायरमेंट नियम बदले, अब 58 साल में होंगे रिटायर

चंडीगढ़.

हरियाणा सरकार ने दिव्यांग और दृष्टिबाधित कर्मचारियों की रिटायरमेंट की आयु में बदलाव किया है। अब इन कर्मचारियों की रिटायरमेंट 60 साल के बजाय 58 साल होगी। वहीं सरकार ने दिव्यांग और दृष्टिबाधित कर्मचारियों के लिए हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य) संशोधन नियम, 2026 के रूप में एक नई रोजगार व्यवस्था लागू की है।

वित्त विभाग की ओर से इसकी मंजूरी दे दी गई है। बताया जा रहा है कि 70% या उससे अधिक विकलांगता वाले दिव्यांग कर्मचारी और दृष्टिहीन कर्मचारी" 58 वर्ष की आयु में रिटायर होंगे। हालांकि इस बदलाव में ग्रुप-डी के कर्मचारियों और न्यायिक अधिकारियों को राहत दी गई है। ग्रुप डी के कर्मचारी और न्यायिक अधिकारी 60 वर्ष की आयु में रिटायर होते रहेंगे। नए बदलाव के अनुसार एक-आंख वाले कर्मचारियों को "अंधे" या दिव्यांग व्यक्तियों के रूप में नहीं माना जाएगा। वे भी 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होंगे। यह बदलाव तत्काल प्रभाव से सभी विभागों में लागू कर दिया गया है।

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0