झारखंड में JSSC CGL कर्मियों को बड़ी राहत, नियुक्ति रद्द करने के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक

Aug 23, 2026 - 11:14
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झारखंड में JSSC CGL कर्मियों को बड़ी राहत, नियुक्ति रद्द करने के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक

रांची
 जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के माध्यम से नियुक्त हुए कर्मियों के लिए झारखंड हाईकोर्ट का हालिया निर्णय राहत भरा साबित हुआ है। राज्य सरकार की ओर से नियुक्ति रद किए जाने संबंधी नोटिफिकेशन पर हाईकोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने के बाद नवनियुक्त कर्मियों में खुशी का माहौल है।

कर्मियों ने अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था और अदालत ने उनकी उम्मीदों के अनुरूप राहत दी है।

हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब सभी चयनित कर्मियों की नजरें कार्मिक विभाग की ओर से जारी होने वाली आधिकारिक चिट्ठी और आगे की प्रक्रिया पर टिकी हैं। विभागीय आदेश जारी होते ही चयनित कर्मी सोमवार से दोबारा अपनी ड्यूटी पर योगदान दे सकते हैं। हालांकि, इसके लिए विभाग की ओर से औपचारिक आदेश जारी होना जरूरी होगा।

कर्मियों के बीच यह उम्मीद जताई जा रही है कि कार्मिक विभाग जल्द ही नियुक्ति से संबंधित अधिसूचना जारी कर सकता है। आदेश जारी होने के बाद योगदान को लेकर स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी।

नियुक्ति रद होने के बाद चयनित कर्मियों के सामने अचानक रोजगार और आर्थिक संकट की स्थिति पैदा हो गई थी। कई कर्मियों ने बताया कि नियुक्ति रद होने के बाद वे काफी चिंतित थे। कुछ कर्मियों के अनुसार, नौकरी मिलने के बाद उन्होंने अपने भविष्य को लेकर कई योजनाएं बनाई थीं, लेकिन नियुक्ति रद होने से उनके सामने अचानक आर्थिक चुनौती खड़ी हो गई।

अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद कर्मियों को बड़ी राहत मिली है और उन्हें आगे भी न्याय मिलने की उम्मीद है। कर्मियों ने कहा कि अदालत के निर्णय से उन्हें दोबारा अपने भविष्य को लेकर उम्मीद जगी है।

इस मामले में हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 15 सितंबर की तारीख निर्धारित की है। ऐसे में आगे की कानूनी प्रक्रिया और कार्मिक विभाग के आदेश पर सभी चयनित कर्मियों की नजर रहेगी।

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