पंजाब सरकार का एक सरकारी बैंक को लेकर बेहद ही सख्त फैसला, बैंक में लेनदेन नहीं कर सकते

Jun 11, 2025 - 11:44
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पंजाब सरकार का एक सरकारी बैंक को लेकर बेहद ही सख्त फैसला, बैंक में लेनदेन नहीं कर सकते

पंजाब 
पंजाब सरकार का एक सरकारी बैंक को लेकर बेहद ही सख्त फैसला आया है, जिसके तहत बैंक में लेनदेन नहीं कर सकते हैं। जानकारी के मुताबिक, पंजाब सरकार ने HDFC Bank के प्रति सख्त रूप अपनाया है। मिली जानकारी के अनुसार, पंजाब सरकार ने HDFC Bank को डीएम्पैनल कर सभी संबंधी तोड़ दिए है। पंजाब सरकार को यह कदम इसलिए उठाना पड़ा क्योंकि बैंक ने पिछले दिनों सभी विभागों को आवंटित की गई राशि समय पर नहीं लौटाई। जिससे पंजाब सरकार के वित्तीय लेन-देन पर काफी असर पड़ा। 

इस पर कड़ा संज्ञान लेते हुए वित्त विभाग ने सभी विभागों के सचिवों, निदेशकों, पंचायतों, विकास प्राधिकरणों और बोर्ड निगमों को पत्र लिखकर कहा कि HDFC Bank अपने समयबद्ध वित्तीय लेन-देन को पूरा करने के लिए भेजे जा रहे आदेशों की पालना में राज्य सरकार का सहयोग नहीं कर रहा है। इन परिस्थितियों को देखते हुए बैंक के साथ किसी भी तरह का सरकारी कारोबार करना मुश्किल है। इस कारण HDFC Bank को डीएम्पैनल किया जा रहा है। इनके साथ कोई भी सरकारी लेन-देन नहीं किया जाना चाहिए। 

इन Bank के साथ कर सकते हैं लेन-देन
वित्त विभाग ने सभी विभागों को बैंकों की सूची जारी कर कहा है कि इनमें से किसी भी बैंक के साथ लेन-देन किया जा सकता है, जिनमें सेंट्रल बैंक, पंजाब ग्रामीण बैंक, केनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, इंडसइंड बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईडीबीआई बैंक, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक, फेडरल बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र शामिल हैं। 

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