आबकारी ने तीन अलग अलग स्थानों से मोटरसाइकिल सहित चार आरोपियों से अवैध शराब पकड़ी

Oct 30, 2026 - 08:14
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आबकारी ने तीन अलग अलग स्थानों से मोटरसाइकिल सहित चार आरोपियों से अवैध शराब पकड़ी

आबकारी ने तीन अलग अलग स्थानों से मोटरसाइकिल सहित चार आरोपियों से अवैध शराब पकड़ी
पन्ना

आबकारी आयुक्त दीपक सक्सेना एवं पन्ना कलेक्टर हर्ष सिंह के निर्देश पर उपायुक्त आबकारी संभागीय उड़नदस्ता सागर के मार्गदर्शन में जिला आबकारी अधिकारी मुकेश मौर्य द्वारा सहायक जिला आबकारी अधिकारी शंभू दयाल सिंह जाटव को नोडल अधिकारी बनाकर टीम गठित कर जिले में अवैध शराब के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के अंतर्गत आबकारी उपनिरीक्षक वृत्त पन्ना मुकेश पाण्डेय द्वारा बताया गया कि मुखबिर द्वारा सूचना मिलने कि मनोर तरफ से दो व्यक्ति एक मोटर साइकिल पर अवैध परिवहन करते हुए पन्ना की तरफ आ रहे है । आबकारी उपनिरीक्षक द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना देकर उनके निर्देश पर टीम को लेकर मनोर की तरफ निकले तो सड़क पर ही दो संदिग्ध व्यक्तियों पर देखकर उन्हें रोकने का प्रयास किया तो दोनों ने जंगल की तरफ मोड़ दी।

  आबकारी टीम द्वारा उनका पीछा करते हुए जंगल में उन्हें पकड़ लिया।  बिना नंबर की मोटर साइकिल पर जा रहे दोनो संदिग्ध व्यक्तियों की रोककर उनकी तलाशी ली गई तो उनके पास एक बोरी में तीन कागज के कार्टून में 50 - 50 पाव कुल 100 पाव देशी शराब प्लेन और 50 पाव देशी मदिरा मसाला कुल मात्रा 27 बल्क लीटर अवैध शराब जिसकी अनुमानित कीमत  13050 रुपए और मोटर साइकिल की अनुमानित कीमत लगभग 65000 रुपए कुल कीमत 78050 रुपए जप्त की गई। 

दोनों आरोपी दीपक पटेल पिता कैलाश पटेल उम्र 22 वर्ष निवासी मनिया देवकालिया थाना राजनगर जिला छतरपुर हाल निवासी पन्ना और धर्मेंद्र राय पिता जय प्रकाश राय उम्र 34 वर्ष निवासी ग्राम रामपुरा निवाड़ी जिला टीकमगढ़ हाल निवासी पन्ना के विरुद्ध मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34 (1) का अपराध पंजीबद्ध किया गया । प्रकरण को विवेचना में लेकर अवैध शराब के स्त्रोत की जांच की जा रही है। इसके बाद जनकपुर में कालीचरण अहिरवार पिता मुरली अहिरवार उम्र 35 वर्ष की चाय नाश्ता की दुकान से 35 पाव देशी मदिरा सादा विधिवत तलाशी में जप्त की गई। 

जिसकी अनुमानित कीमत 2625 रुपये है । आरोपी के विरुद्ध मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34 ( 1) का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया । सूचना मिलने पर ग्राम लक्ष्मीपुर में राकेश अहिरवार पिता गोरेलाल अहिरवार उम्र 45 वर्ष के रिहायशी मकान में से 42 पाव देशी मदिरा सादा अनुमानित कीमत 3150 रुपए जप्त कर मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34 (1) का अपराध पंजीबद्ध किया गया । इस तरह तीन प्रकरण में मोटर साइकिल सहित कुल 18835 रुपए की 40.86 बल्क लीटर अवैध शराब जप्त की गई ।
इस कार्रवाई में आबकारी उपनिरीक्षक मुकेश पाण्डेय, आबकारी महिला आरक्षक स्मिता ठाकुर, उमाशंकर साहू, नगर सैनिक वीरेंद्र यादव, कौशल्या बाई और राजेश पटेल शामिल रहे । अवैध मदिरा के विरुद्ध सतत अभियान आगे भी जारी रहेगा।

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