CG शिक्षक भर्ती पर हाईकोर्ट की रोक, दिव्यांग अभ्यर्थियों के आरक्षण में कमी पर उठे सवाल

Oct 9, 2026 - 15:14
 0  8
CG शिक्षक भर्ती पर हाईकोर्ट की रोक, दिव्यांग अभ्यर्थियों के आरक्षण में कमी पर उठे सवाल

बिलासपुर.

हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षक और शिक्षक पद के लिए होने वाली परीक्षा पर रोक लगा दी है. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कृष्णराम महापात्र की डबल बेंच ने इस संबंध में राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने कहा है.

बता दें, कि याचिकाकर्ताओं ने शिक्षक व सहायक शिक्षक पद के लिए राज्य शासन द्वारा जारी विज्ञापन में दी गई शर्तों और आरक्षण रोस्टर पर आपत्ति दर्ज कराते हुए हाईकोर्ट में अपने अधिवक्ता के जरिए याचिका लगाई थी. जिस पर चीफ जस्टिस महापात्र की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई. याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया, कि राज्य शासन द्वारा जारी विज्ञापन में दिव्यांगों के लिए जारी आरक्षण प्रक्रिया में चूक हुई है. सामान्य प्रशासन विभाग और समाज कल्याण विभाग की ओर से जारी सर्कुलर का हवाला देते हुए बताया गया, कि इसमें पूर्णत: दृष्टिबाधितों के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई है. इसके चलते वे इस परीक्षा से और सहायक शिक्षक पद से वंचित हो गए हैं. यह संविधान प्रदत्त अधिकार का सीधे तौर पर उल्लंघन है.

ज्ञात हो, कि जारी विज्ञापन में दिव्यांगों के लिए पद का आरक्षण किया गया था, अंधमूक बधिर के अलावा दृष्टिबाधित उम्मीदवारों को भी आरक्षित पदों का लाभ देने की व्यवस्था की गई है, पूर्णत: दृष्टिबाधित को इस प्रक्रिया से बाहर कर दिया है.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0