बिहार में भूमिहीन परिवारों को मिलेगा जमीन का पर्चा, 22 सितंबर से हर पंचायत में विशेष शिविर

Sep 22, 2026 - 07:44
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बिहार में भूमिहीन परिवारों को मिलेगा जमीन का पर्चा, 22 सितंबर से हर पंचायत में विशेष शिविर

पटना
बिहार में प्रत्येक भूमिहीन परिवारों का भी अपना आशियाना होगा। इसी संकल्प के साथ राज्य सरकार ने "अभियान बसेरा" के तहत 22/09/2026 से सभी पंचायतों में विशेष शिविर आयोजित करने का निर्णय लिया है। सीएम सम्राट चौधरी ने कहा है कि लंबे समय से सरकारी जमीन पर रहने वालों को भूमि का पर्चा दिया जाएगा। 20 से 40 सालों तक सरकारी जमीन पर घर बनाकर रहने वालों को हटाने के बजाए व्यवस्थित किया जाएगा। इसके लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को आवश्यक निर्देश दिया गया है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि अब गृहस्थल (वासभूमि) के पर्चे के लिए किसी प्रकार की परेशानी उठाने की आवश्यकता नहीं है। अपने नजदीकी ग्राम पंचायत अथवा अंचल कार्यालय में जाकर आवेदन जमा करें। सभी संबंधित अधिकारियों को आवेदन स्वीकार करने और उसकी रसीद उपलब्ध कराने के निर्देश सरकार की ओर से दिए गए हैं।

ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं
सीएम ने बताया कि लोगों की सुविधा के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के बिहार भूमि पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था की गई है। https://biharbhumi.bihar.gov.in/Biharbhumi/ के माध्यम से लाभुक घर बैठे भी गृहस्थल (वासभूमि) के लिए आवेदन कर सकते हैं। सरकार का लक्ष्य है कि बिहार का कोई भी पात्र परिवार आवासीय भूमि के अधिकार से वंचित न रहे। इसके लिए संबंधित अधिकारियों को प्रक्रिया तेज करने का निर्देश जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया के माध्यम से खुद यह जानकारी दी है।

आवेदन करने की प्रक्रिया
अभियान बसेरा के तहत अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग सहित अन्य पात्र भूमिहीन परिवारों को वासभूमि उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जाएगी। इसमें पात्र परिवारों को आवेदन के साथ परिवार के सभी सदस्यों का विवरण एवं मोबाइल नंबर, आवेदक,पति/पत्नी तथा वयस्क पारिवारिक सदस्यों के आधार कार्ड की स्व-अभिप्रमाणित प्रतियां, जाति प्रमाण-पत्र की प्रति तथा राशन कार्ड/मतदाता पहचान-पत्र/निवास प्रमाण-पत्र से संबंधित उपलब्ध दस्तावेज संलग्न करने होंगे। इसके साथ परिवार का सामूहिक फोटो तथा निर्धारित प्रारूप में शपथ-पत्र देना होगा,जिसमें यह उल्लेख हो कि परिवार के पास वास योग्य भूमि नहीं है तथा पूर्व में किसी सरकारी योजना के माध्यम से वासभूमि प्राप्त नहीं हुई है। यदि कोई परिवार सरकारी भूमि पर निवास कर रहा है,तो उपलब्ध होने पर संबंधित मौजा, खाता, खेसरा एवं पूर्व निवास संबंधी साक्ष्य भी आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जा सकते हैं। आवेदक योजना से संबंधित जानकारी और आवेदन करने की प्रक्रिया एवं आवश्यक दस्तावेजों के संबंध में पूरी जानकारी संबंधित अंचल कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।

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