हरियाणा में ग्रुप-D कर्मचारियों को बड़ी राहत, कैडर बदलने के लिए आज खुलेगा पोर्टल

Oct 14, 2026 - 10:14
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हरियाणा में ग्रुप-D कर्मचारियों को बड़ी राहत, कैडर बदलने के लिए आज खुलेगा पोर्टल

चंडीगढ़.

हरियाणा में विज्ञापन संख्या 4/2018 के अंतर्गत चयनित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को काडर बदलने के लिए सरकार ने एक और मौका दिया है। आज बुधवार से पोर्टल फिर खोल दिया जाएगा, जिस पर पात्र कर्मचारी 30 अक्टूबर तक विकल्प दे सकेंगे। साथ ही सरकार ने स्पष्ट किया है कि जरूरी नहीं कि कामन काडर बदलने से उनकी वरिष्ठता प्रभावित हो।

मानव संसाधन विभाग ने इससे पहले 17 जुलाई को पोर्टल https://recruitment.groupd.csharyana.gov.in/ शुरू करते हुए कर्मचारियों को विकल्प दिया था कि वे या तो कामन काडर में बने रहें या फिर कामन काडर से बाहर निकलकर संबंधित विभाग के सेवा नियमों के अधीन आ सकते हैं।

15 अगस्त को बंद कर दिया गया था पोर्टल
इसके बाद पोर्टल 15 अगस्त को बंद कर दिया गया। इसी दौरान सरकार के संज्ञान में आया कि पोर्टल पर विकल्प मॉड्यूल ने यह संदेश दिया कि कर्मचारी अपनी वरिष्ठता खो देगा, चाहे उसने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) द्वारा उसे मूल रूप से आवंटित विभाग का विकल्प चुना हो या किसी अन्य विभाग का। इससे कर्मचारियों में असमंजस की स्थिति बन गई और वे सही विकल्प नहीं चुन सके। अब सरकार ने पोर्टल खोलते हुए स्पष्ट किया है कि वे कर्मचारी, जो सामान्य काडर में बने रहने का विकल्प चुनते हैं, उनकी सेवाएं हरियाणा समूह-डी कर्मचारी (भर्ती और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 2018-संशोधित रूप में, द्वारा शासित होंगी और उनकी वरिष्ठता एचएसएससी द्वारा तैयार की गई संयुक्त योग्यता सूची के अनुसार निर्धारित की जाएगी। यदि किसी कर्मचारी की नियुक्ति एचएसएससी की अनुशंसाओं के अंतर्गत किसी विभाग में हुई थी और जिन्हें 24 जून 2019 के माध्यम से विभाग परिवर्तन का एक बार का अवसर दिया गया था, तो वरिष्ठता निर्धारण के उद्देश्य से उस विभाग को कर्मचारी का प्रारंभिक विभाग माना जाएगा।

नियमों के अनुसार विनियमित की जाएगी सेवा
यदि ऐसा कर्मचारी 2024 के सामान्य स्थानांतरण अभियान के दौरान स्थानांतरित हुए बिना उसी विभाग में सेवा जारी रखता है और सामान्य काडर से बाहर रहने का विकल्प चुनता है, तो उसकी वरिष्ठता उस विभाग पर लागू एचएसएससी योग्यता/चयन सूची और संबंधित सेवा नियमों के अनुसार विनियमित की जाएगी। यदि किसी कर्मचारी की नियुक्ति प्रारंभ में किसी विभाग में हुई थी और बाद में 2024 के सामान्य तबादला अभियान के दौरान उसका तबादला किसी अन्य विभाग में कर दिया गया, और अब उसने वर्तमान विभाग में ही रहने का विकल्प चुना है, तो ऐसे कर्मचारी को वर्तमान विभाग में वरिष्ठता निर्धारण के उद्देश्य से नव नियुक्त कर्मचारी माना जाएगा। उसे लागू सेवा नियमों के अनुसार उस विभाग की वरिष्ठता सूची में सबसे नीचे रखा जाएगा। अर्थात् उस विभाग में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि पर उस काडर में कार्यरत सभी कर्मचारियों से नीचे।

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