60 करोड़ के फ्रॉड केस में शिल्पा शेट्टी से 4.30 घंटे पूछताछ, EOW ने दर्ज किए बयान

Oct 7, 2025 - 08:14
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60 करोड़ के फ्रॉड केस में शिल्पा शेट्टी से 4.30 घंटे पूछताछ, EOW ने दर्ज किए बयान

मुंबई 

मुंबई पुलिस की EOW ने 60 करोड़ के कथित फ्रॉड मामले में अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी का बयान दर्ज किया. मुंबई पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि शिल्पा शेट्टी से लगभग 4 घंटे 30 मिनट तक पूछताछ की गई और उनका बयान दर्ज किया गया.

EOW के अधिकारी ने कहा कि पूछताछ शिल्पा के घर पर की गई. इस दौरान शिल्पा ने अपनी एडवरटाइजिंग कंपनी के बैंक अकाउंट से जुड़े कथित लेनदेन की जानकारी पुलिस को दी. उन्होंने कई दस्तावेज भी पेश किए, जिन्हें पुलिस जांच रही है.

बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा को कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था. कपल LOC (लुकआउट सर्कुलर) के निलंबन की याचिका लेकर कोर्ट गया था. यह LOC उनके थाईलैंड के फुकेत में लीजर ट्रिप के लिए यात्रा करने पर जारी की गई थी.

60 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी का मामला

कपल की तरफ से एडवोकेट निरंजन मुंडारगी और केरल मेहता ने बताया कि अक्टूबर 2 से 5 तक फुकेत की यात्रा के लिए उनके पास ट्रैवल और स्टे की बुकिंग है. कपल ने कहा कि पिछले मामले के बावजूद वे हमेशा EOW के साथ सहयोग करते हुए विदेश यात्रा करते रहे हैं.

मामला 60 करोड़ रुपये के कथित धोखाधड़ी से जुड़ा है, जिसमें कपल की अब बंद हुई कंपनी Best Deal TV Pvt. Ltd. शामिल है. यह केस दीपक कोठारी, डायरेक्टर UY Industries Pvt. Ltd. ने दर्ज कराया. उन्होंने दावा किया कि 2015 से 2023 के बीच राज कुंद्रा और शिल्पा ने उन्हें कंपनी में निवेश के लिए प्रेरित किया और उन्होंने 60,48,98,700 रुपये का निवेश किया. शिल्पा ने इस निवेश के लिए व्यक्तिगत गारंटी भी दी थी.

अपनी आगे की यात्रा की भी शिल्पा ने दी जानकारी

राज कुंद्रा ने बताया कि उन्होंने 15 सितंबर को EOW के समन पर उपस्थित होकर पूछताछ में भाग लिया. मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम ए अंखड़ की बेंच ने राज्य की ओर से पेश पब्लिक प्रॉसिक्यूटर मंकुनवार देशमुख को कपल की याचिका पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया.

कपल ने कोर्ट को बताया कि अक्टूबर 21-24 को उन्हें लॉस एंजेल्स, 26-29 अक्टूबर को कोलंबो और मालदीव, और 20 दिसंबर 2025 से 6 जनवरी 2026 तक दुबई और लंदन यात्रा करनी है. EOW का जवाब 8 अक्टूबर तक दाखिल किया जाएगा, जब कोर्ट दोबारा याचिका पर सुनवाई करेगा.

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