हरियाणा में दो कारों से मिले 25 हजार जिंदा कारतूस, महिला समेत 5 गिरफ्तार
झज्जर
हरियाणा के झज्जर जिले के बहादुरगढ़ में दिल्ली-रोहतक नेशनल हाईवे पर रोहद टोल के पास स्पेशल टास्क फोर्स (STF) रोहतक की टीम ने बड़ी कार्रवाई की. यहां पर दो गाड़ियों से 25 हजार जिंदा कारतूस बरामद किए हैं. इस मामले में पुलिस ने पांच लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक महिला भी शामिल है।
एसटीएफ हरियाणा की ओर से प्रेस नोट जारी होने के बाद कारतूसों की इस बड़ी बरामदगी की आधिकारिक पुष्टि हो गई है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से आठ मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं।
जानकारी के अनुसार, एसटीएफ की रोहतक टीम को बिहार एसटीएफ से सूचना मिली थी कि हथियारों और कारतूसों की बड़ी खेप की सप्लाई की जा रही है. इसके आधार पर टीम ने जिला झज्जर के रोहद में त्रिवेणी ढाबे के सामने सड़क किनारे खड़ी दो संदिग्ध गाड़ियों की तलाशी ली. इनमें यूपी नंबर की टाटा हैरियर और हुंडई ऑरा शामिल थीं. तलाशी के दौरान टाटा हैरियर से KF 7.65 और BMM KF बोर के 24,400 जिंदा कारतूस मिले, जबकि हुंडई ऑरा से BMM KF अंकित 600 कारतूस बरामद किए गए. इस तरह कुल 25 हजार कारतूस पुलिस के हाथ लगे।
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अफीफुद्दीन उर्फ मुन्ना खान (49), आसिम रईस (33), सबलू खान (32), अरबाज अली (27) और जीनत (33) के रूप में हुई है. सभी उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के रहने वाले हैं. पुलिस ने दोनों गाड़ियों, कारतूसों और मोबाइल फोन को कब्जे में ले लिया है. आरोपी कारतूसों से संबंधित कोई लाइसेंस भी पेश नहीं कर सके।
बिहार से बदायूं और सिरसा तक जुड़ रहे तार
एसटीएफ के प्रेस नोट के अनुसार, बिहार STF ने इससे एक दिन पहले भोजपुर जिले में इसी तरह के मामले का खुलासा करते हुए लल्टू नामक व्यक्ति और उसके साथियों को गिरफ्तार किया था. उनके कब्जे से करीब 20 हजार कारतूस मिले थे. आरोप है कि लल्टू का संपर्क अफीफुद्दीन उर्फ मुन्ना खान से था और उसने उससे कारतूस प्राप्त किए थे।
प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि मुन्ना खान बदायूं के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में बदायूं गन हाउस चलाता है. वह सिरसा गया था, जहां उसने महक गन हाउस के मालिक विजय गोयल से कारतूसों की यह खेप प्राप्त की थी. अब STF बिहार पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस के समन्वय से कारतूसों के स्रोत और गन हाउसों के जरिए चल रहे सप्लाई नेटवर्क की जांच कर रही है. इस मामले में बहादुरगढ़ के थाना असौधा में आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-ब)(ए) और 25(8) के तहत केस दर्ज किया गया है।
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