गौरेला पेंड्रा मरवाही : दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत सत्यापन कार्य जारी

Dec 15, 2025 - 13:44
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गौरेला पेंड्रा मरवाही : दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत सत्यापन कार्य जारी

गौरेला पेंड्रा मरवाही : दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत सत्यापन कार्य जारी

हितग्राही अपने निकटतम बैंक शाखा में 25 दिसम्बर के पूर्व करा सकते हैं ई-केवाईसी

गौरेला पेंड्रा मरवाही

दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ दिलाने के लिए व्यापक स्तर पर सत्यापन कार्य किया जा रहा है। जिले में ग्रामीण क्षेत्र के 5322 और नगरीय निकायों के 1542 भूमिहीन हितग्राहियों का सत्यापन सभी तहसीलदार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। सत्यापन प्रक्रिया के अंतर्गत हितग्राहियों की कृषि भूमि धारिता, मृतक, लोक सेवक, आयकरदाता, जनप्रतिनिधि होने सहित 17 बिन्दुओं के आधार पर पात्रता एवं अपात्रता की जांच की जा रही है। पात्र पाए गए हितग्राहियों को योजना का लाभ प्रदान करने के लिए उनके बैंक खाते का ई-केवाईसी कराना अनिवार्य किया गया है। हितग्राही अपने निकटतम बैंक शाखा में पहुंचकर 25 दिसम्बर 2025 के पूर्व अपने बैंक खाते का ई-केवाईसी पूर्ण करा सकते हैं।
                योजना के अंतर्गत निर्धारित पात्रता के तहत छत्तीसगढ़ के ग्राम पंचायत एवं नगर पंचायत क्षेत्र में निवासरत ऐसे भूमिहीन परिवार जिनका जीविकोपार्जन का मूख्य स्रोत कृषि मजदूरी हो या वनोपज संग्राहक भूमिहीन परिवार हो या जिनके जीविकोपार्जन का मूल स्रोत कृषि मजदूरी न होकर चरवाहा, बढ़ई, लोहार, मोची, नाई, धोबी आदि पौनी-पसारी व्यवस्था से संबद्ध भूमिहीन परिवार हो और छत्तीसगढ़ के अनुसूचित क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों में स्थित आदिवासियों के देवस्थल में पूजा करने वाले पुजारी, बैगा, गुनिया, मांझी तथा हाट पाहार्या एवं बाजा मोहरिया परिवार को पात्रता होगी। किसी वित्तीय वर्ष के प्रथम दिनांक को योजनान्तर्गत निर्धारित पात्रता रखने वाला परिवार उस वित्तीय वर्ष में अनुदान सहायता राशि की पात्रता रखेंगे, परंतु यदि कोई हितग्राही परिवार का सदस्य पात्रता तिथि के पश्चात कृषि भूमि क्रय करता है अथवा अन्य प्रकार से निरर्ह होता है, तब उसे अनुदान प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी।

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