हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला: दो विभागों में छुट्टियां रद्द, डोमिसाइल एक दिन में निपटाने का निर्देश

चंडीगढ़
हरियाणा सरकार की लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर बड़े स्तर पर तैयारी चल रही है। सरकार ने योजना की शुरुआत सफल तरीके से हो, इसे लेकर दो विभागों की छुट्टियां तक कैंसिल कर दी गई हैं।
आगामी 25 सितंबर को हरियाणा सरकार की ओर से दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना हरियाणा राज्य में महिलाओं के लिए शुरू की जा रही है। इस दिन मुख्यमंत्री योजना के पात्र महिलाओं से आवेदन करवाने के लिए एक एप लॉन्च करेंगे। उन्होंने एक लाख से कम आय वाले परिवार की महिलाओं को योजना के लिए जरूरी कागजात को पूरे करने की अपील की।
उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य वित्तीय स्वतंत्रता को मजबूत करके और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करके महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देना है जिससे उनकी समग्र भलाई और सामाजिक भागीदारी को बढ़ावा मिले और महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकें। दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के अंतर्गत प्रत्येक पात्र महिला को 2100 प्रति माह लाभ दिया जाएगा। यह लाभ बैंकों के माध्यम से डीबीटी के तहत वितरित किया जाएगा।
सरकार की ओर से ऑर्डर से दिया गया है कि 25 सितंबर को 'दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना' के शुभारंभ की तैयारियों के तहत नागरिक संसाधन सूचना विभाग (CRID), समाज कल्याण और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी 22 और 23 सितंबर को पब्लिक हॉलिडे पर भी काम करेंगे।
इसके अलावा रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारियों को भी अलग से निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही हिदायत दी गई है कि योजना को लेकर किसी भी प्रकार की ढिलाई अधिकारी न बरतें।
बता दें कि लाडो लक्ष्मी योजना का ट्रायल पूरा हो गया है। यह ट्रायल पूरे प्रदेश में सफल रहा और कहीं से कोई शिकायत नहीं आई। इसके बाद अब 25 सितंबर को पंचकूला में राज्यस्तरीय कार्यक्रम होगा, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस योजना का ऐप लॉन्च करेंगे।
उन्होंने बताया कि इस योजना के परियोजन के लिए प्रत्येक पात्र लाभार्थी के नाम पर एक चालू बैंक खाता होना चाहिए। इस योजना के तहत पात्र व्यक्ति महिला होगी और जिसकी आयु 23 वर्ष से 60 वर्ष के मध्य होनी चाहिए व ऐसे परिवार से संबंधित हो जिसकी सत्यापित वार्षिक आय एक लाख रुपये से अधिक न हो, जो महिला किसी अन्य राज्य से हरियाणा में विवाहित है जिसका पति हरियाणा का निवासी है और आवेदन के समय पिछले 15 वर्षों या उससे अधिक समय से हरियाणा राज्य में रह रहा है यह महिला इस योजना की पात्र है।
उन्होंने कहा कि यदि कोई महिला सामाजिक न्याय अधिकारिता एवं अनुसूचित जातियां, पिछड़ा वर्ग कल्याण और अंत्योदय सेवा विभाग से किसी अन्य प्रकार की सहायता प्राप्त कर रही है जैसा कि वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवा और निराश्रित महिला को वित्तीय सहायता दिव्यांग वित्तीय सहायता, लाडली सामाजिक सुरक्षा, कश्मीरी प्रवासी परिवारों को वित्तीय सहायता, हरियाणा बौना भत्ता, एसिड अटैक वित्तीय सहायता, अविवाहित वित्तीय सहायता का लाभ प्राप्त करने के बाद दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर सकती।
यहां जानिए सरकार क्या-क्या कदम उठा रही....
जिस दिन अप्लाई हो उसी दिन बने निवास प्रमाण पत्र हरियाणा सरकार की ओर से दो विभागों की छुट्टियां कैंसिल करने के साथ ही रेवेन्यू विभाग की ओर से अलग से निर्देश जारी किए गए हैं। विभागीय अधिकारियों को कहा गया है कि सभी ऑनलाइन निवास प्रमाण पत्र आवेदनों का उसी दिन निपटारा किया जाए, जिस दिन वे प्राप्त हों। यह कार्य 24 सितंबर तक, छुट्टियों के दिनों सहित, निर्बाध रूप से जारी रहेगा। सरकार 25 सितंबर को एक राज्यव्यापी कार्यक्रम के माध्यम से दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का शुभारंभ करने जा रही है।
इन अधिकारियों की लगी ड्यूटी सरकार की ओर से योजना की सफल तरीके से लॉन्चिंग के लिए सीनियर अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। ये अधिकारी लगातार जिला स्तर पर अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग कर रहे हैं। तैयारियों के संबंध में, अतिरिक्त मुख्य सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता) जी अनुपमा और अतिरिक्त मुख्य सचिव (स्वास्थ्य) सुधीर राजपाल जिला अधिकारियों (DC) के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से योजना की तैयारियों की समीक्षा की और कुछ आवश्यक निर्देश जारी कर रहे हैं।
DBT के जरिए बैंक खातों में ट्रांसफर होंगे 2100 रुपए इस योजना के तहत पात्र महिला लाभार्थियों को 2,100 रुपए प्रति माह की आर्थिक सहायता मिलेगी। यह राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) सिस्टम के जरिए से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। परीक्षण के तौर पर, समाज कल्याण विभाग के सभी कर्मचारी वर्तमान में इस योजना के तहत लाभार्थियों का पंजीकरण करने के लिए मैदान में उतर रहे हैं।
फ्री में होगा रजिस्ट्रेशन इस योजना की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी तरह निःशुल्क है। पात्र महिलाओं को इसके रजिस्ट्रेशन के लिए एक भी पैसा किसी को नहीं देना है। यदि कोई पैसा लेता है तो उसके खिलाफ संबंधित थाने में महिला शिकायत दर्ज करा सकती है। पात्र होने के लिए, महिला की आयु कम से कम 23 वर्ष होनी चाहिए और उसकी सत्यापित पारिवारिक आय एक लाख रुपए वार्षिक से अधिक नहीं होनी चाहिए। वह या उसका पति (यदि हरियाणा में विवाहित है) पिछले 15 वर्षों से राज्य का निवासी होना चाहिए।
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