पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, पटवारियों का जिला कैडर बहाल; 1001 पदों पर होगी भर्ती

Nov 7, 2026 - 14:44
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पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, पटवारियों का जिला कैडर बहाल; 1001 पदों पर होगी भर्ती

चंडीगढ़.

रेवेन्यू पटवारी यूनियन पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष बलराज सिंह औजला के नेतृत्व में चंडीगढ़ प्रेस क्लब में एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने पटवारियों का जिला कैडर बहाल और 1,001 भर्तियों का रास्ता साफ कर दिया है।

उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान का विशेष रूप से धन्यवाद किया। मीडिया को संबोधित करते हुए पंजाब प्रदेश रेवेन्यू पटवार यूनियन के अध्यक्ष बलराज सिंह औजला ने बताया कि वर्ष 2024 में सरकार ने पटवारियों के पारंपरिक जिला कैडर को बदलकर राज्य कैडर कर दिया था। जिला-स्तरीय कैडर को बहाल करने का निर्णय प्रशासनिक जटिलताओं और जिला-स्तरीय वरिष्ठता सूचियों के विलय से उत्पन्न कानूनी चुनौतियों का पालन करता है। कैबिनेट ने जिला-स्तरीय कैडर प्रबंधन को बहाल करने के लिए पंजाब राजस्व पटवारी (ग्रुप सी) सेवा नियमों और पंजाब राजस्व कंगुंगोस (ग्रुप सी) सेवा नियमों में संशोधन को मंजूरी दी, जिसमें जिला कलेक्टरों ने अधिकारियों को नियुक्त करने और दो श्रेणियों के लिए अलग-अलग वरिष्ठता सूचियों को बनाए रखने के रूप में सेवा की।

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पंजाब राजस्व पटवारी (ग्रुप सी) सेवा नियम, 2023 के तहत, पटवारियों के लिए प्रशिक्षण अवधि 18 महीने से घटाकर एक वर्ष कर दी गई थी, जबकि जिला-स्तरीय कैडर संरचना और जिला कलेक्टर की नियुक्ति प्राधिकारी के रूप में भूमिका को बरकरार रखा गया था। हालांकि, 14 मार्च, 2024 को अधिसूचित एक संशोधन ने नियुक्ति प्राधिकारी की शक्तियों को भूमि रिकॉर्ड निदेशक, पंजाब को हस्तांतरित कर दिया। जिला वरिष्ठता सूचियों को एक सामान्य राज्य-व्यापी सूची में विलय करने के लिए एक बाद के अभ्यास ने जटिलताओं का निर्माण किया, विशेष रूप से पटवारी के लिए जिन्होंने स्वैच्छिक अंतर-जिला हस्तांतरण का विकल्प चुना था, इस शर्त पर कि वे अपनी वरिष्ठता को जब्त कर लेंगे। राज्यव्यापी सूची ने उस स्थिति के प्रभाव को कम कर दिया, जिससे सरकार को प्रशासनिक विसंगतियों को हल करने के लिए नियमों में संशोधन करने के लिए प्रेरित किया गया।

 नया अनाज बाजार स्थापित करने के लिए पंजाब मंडी बोर्ड में खांडेबाद गांव, लेहरागा तहसील, संगरूर जिले में 217 कनाल और 14 मर्ला सरकार के स्वामित्व वाली भूमि के हस्तांतरण को मंजूरी दी। वर्तमान में राजस्व, पुनर्वास और आपदा प्रबंधन विभाग के तहत भूमि को ₹4.08 करोड़ के कुल विचार के लिए ₹15 लाख प्रति एकड़ की कलेक्टर दर से स्थानांतरित किया जाएगा। प्रस्तावित बाजार से कृषि विपणन बुनियादी ढांचे में सुधार होने और इस क्षेत्र के किसानों और अन्य निवासियों को अधिक सुविधा प्रदान करने की उम्मीद है।

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