हरियाणा में बढ़ी न्यूनतम मजदूर,1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे नए वेतन दरें

Apr 14, 2026 - 10:44
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हरियाणा में बढ़ी न्यूनतम मजदूर,1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे नए वेतन दरें

गुरुग्राम

 हरियाणा सरकार ने राज्य में सभी तरह के कामों में लगे अकुशल मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी की मूल दरों में संशोधन किया है। ये नई दरें 1 अप्रैल, 2026 से लागू होंगी। हरियाणा सरकार की एक अधिसूचना के अनुसार, यह संशोधन 'मजदूरी संहिता, 2019' (Code on Wages, 2019) के प्रावधानों के तहत किया गया है। यह संशोधन, मजदूरी के स्तर की समीक्षा के लिए गठित समिति द्वारा दी गई सिफ़ारिशों के आधार पर किया गया है। नोटिफिकेशन में आगे कहा गया है कि ऊपर बताए गए न्यूनतम वेतन की दरें मूल न्यूनतम वेतन दरें हैं, जिन्हें एम्प्लॉयर द्वारा भत्तों के रूप में अलग-अलग हिस्सों में बांटने की अनुमति नहीं है।

कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर में होने वाली बढ़ोतरी या कमी का 100% समायोजन (न्यूट्रलाइजेशन) आनुपातिक आधार पर किया जाएगा। वेतन में आगे का समायोजन 'कोड ऑन वेजेस रूल्स, 2026' में बताए अनुसार किया जाएगा। अब तय/संशोधित की जा रही न्यूनतम वेतन दरें इस लिंकेज के कारण प्रभावित नहीं होंगी, यानी वेतन उन दरों से नीचे नहीं गिरेगा जो अब तय/संशोधित की जा रही हैं।


1 अप्रैल, 2026 से हरियाणा में न्यूनतम वेतन
नोटिफिकेशन के अनुसार, न्यूनतम वेतन कौशल स्तरों (skill levels) के आधार पर तय किया गया है। नई मासिक और दैनिक वेतन दरें इस प्रकार हैं:

संशोधित वेतन संरचना के तहत, हरियाणा में अकुशल श्रमिकों को न्यूनतम 15,220.71 रुपये प्रति माह वेतन मिलेगा। अर्ध-कुशल श्रमिकों के लिए, न्यूनतम वेतन 16,780.74 रुपये प्रति माह तय किया गया है। कुशल श्रमिकों को कम से कम 18,500.81 रुपये प्रति माह मिलेंगे। ये दरें उन श्रमिकों पर लागू होंगी जो वेतन कानून के दायरे में आने वाले प्रतिष्ठानों, कारखानों और ठेका श्रम व्यवस्थाओं में कार्यरत हैं।

मजदूरों की श्रेणी     महीने का न्यूनतम वेतन     दैनिक न्यूनतम भुगतान
अकुशल                        15,220.71                        585.41
अर्द्ध कुशल                    16,780.74                        645.41
कुशल                           18,500.81                        711.56
अत्यधिक कुशल            19,425.85                        747.14

हरियाणा में पुरुष और महिला श्रमिकों का वेतन क्या होगा?
नोटिफिकेशन में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पुरुष और महिला श्रमिकों को दिए जाने वाले वेतन में कोई अंतर नहीं होगा। एम्प्लॉयर्स को यह सुनिश्चित करना होगा कि समान कौशल और अनुभव की आवश्यकता वाले समान श्रेणी के कार्यों के लिए समान भुगतान किया जाए।

एम्प्लॉयर्स और ठेकेदारों की जिम्मेदारी स्पष्ट की गई
जहां इनमें से कोई भी यदि ऊपर बताई गई मजदूरों की श्रेणियां किसी ठेकेदार या सेवा प्रदाता के माध्यम से काम पर रखी जाती हैं या नियुक्त की जाती हैं, तो उस जगह का मालिक या मुख्य नियोक्ता, ठेकेदार या सेवा प्रदाता द्वारा न्यूनतम मजदूरी दरों का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तिगत रूप से ज़िम्मेदार होगा।

संशोधित न्यूनतम मजदूरी का दायरा
हरियाणा राज्य में किसी भी रोज़गार में काम करने वाले किसी भी मज़दूर या कर्मचारी को, उसी श्रेणी के लिए तय की गई न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान नहीं किया जाएगा, बशर्ते कि उनके कौशल और अनुभव समान हों।

मासिक वेतन या मजदूरी की गणना कैसे की जाएगी?
दैनिक मजदूरी तय करने के लिए मासिक वेतन को 26 दिनों से विभाजित किया जाएगा, लेकिन किसी भी कटौती का निर्धारण मासिक वेतन को 30 दिनों से विभाजित करके किया जाएगा, या जैसा कि संबंधित सरकार समय-समय पर निर्धारित कर सकती है।

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