अब बिना वजह व्हीलचेयर ली तो लगेगा चार्ज — DGCA का नया नियम लागू!
नई दिल्ली
हवाई यात्रियों के लिए एक अहम बदलाव लागू हुआ है। अगर आप पूरी तरह स्वस्थ हैं और फिर भी एयरपोर्ट पर व्हीलचेयर सुविधा लेते हैं, तो अब आपको इसके लिए अलग से शुल्क देना होगा। सिविल एविएशन रेगुलेटर DGCA (डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन) ने इस नियम को मंजूरी दे दी है, ताकि व्हीलचेयर का दुरुपयोग रोका जा सके और असली जरूरतमंद यात्रियों को यह सुविधा समय पर मिल सके।
अब व्हीलचेयर पर लगेगा चार्ज
DGCA ने सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट्स (CAR) में संशोधन करते हुए एयरलाइंस को अनुमति दी है कि वे उन यात्रियों से फीस वसूल सकें जो न तो दिव्यांग हैं और न ही चलने-फिरने में अक्षम, लेकिन फिर भी व्हीलचेयर सुविधा मांगते हैं। अब एयरलाइंस को यह शुल्क अपनी वेबसाइट पर स्पष्ट रूप से बताना होगा ताकि यात्री टिकट बुकिंग से पहले ही इसकी जानकारी ले सकें। हालांकि, दिव्यांग या सीमित गतिशीलता वाले यात्रियों के लिए यह सेवा पूरी तरह मुफ्त रहेगी, और एयरलाइंस को यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्हें किसी भी स्थिति में असुविधा न हो।
रिपोर्टिंग टाइम और जिम्मेदारी तय
नए नियमों के तहत जो यात्री व्हीलचेयर या सहायता लेना चाहते हैं, उन्हें फ्लाइट से पहले निर्धारित समय पर एयरपोर्ट पहुंचना अनिवार्य होगा। एयरलाइंस को यह अधिकार दिया गया है कि वे अपने हिसाब से मिनिमम रिपोर्टिंग टाइम तय कर सकती हैं, ताकि सहायता समय पर उपलब्ध कराई जा सके।
एयरपोर्ट पर दिव्यांग यात्रियों के लिए नए इंतजाम
DGCA ने सभी एयरपोर्ट ऑपरेटरों को निर्देश दिया है कि दिव्यांग यात्रियों के लिए बेहतर सुविधाएं मुहैया कराई जाएं —
एयरपोर्ट पर स्पेशल ड्रॉप-ऑफ ज़ोन बनाए जाएंगे।
वहां से व्हीलचेयर तुरंत उपलब्ध होगी।
स्पष्ट साइनबोर्ड और दिशानिर्देश लगाए जाएंगे ताकि जरूरतमंद लोग सहायता डेस्क तक आसानी से पहुंच सकें।
PRM (Persons with Reduced Mobility) काउंटर के पास आरामदायक बैठने की व्यवस्था की जाएगी।
क्यों लिया गया यह फैसला?
DGCA के मुताबिक, एयरलाइंस को कई शिकायतें मिली थीं कि कुछ स्वस्थ यात्री जानबूझकर मुफ्त व्हीलचेयर सुविधा ले लेते हैं, जिससे वास्तविक जरूरतमंद यात्रियों को समय पर सहायता नहीं मिल पाती। इस समस्या से निपटने के लिए अब केवल मेडिकल जरूरत या प्रमाणित स्थिति में ही व्हीलचेयर सेवा मुफ्त होगी। बाकी यात्रियों को यह सेवा पेड कैटेगरी में मिलेगी।
यात्रियों को क्या करना होगा?
अगर कोई सक्षम व्यक्ति व्हीलचेयर लेना चाहता है —
-उसे पहले से एयरलाइन को सूचित करना होगा।
-निर्धारित शुल्क का भुगतान ऑनलाइन या एयरपोर्ट पर करना होगा।
-DGCA का मानना है कि यह कदम एयरपोर्ट सेवाओं में पारदर्शिता लाएगा और जरूरतमंद यात्रियों के लिए सहायता को अधिक प्रभावी बनाएगा।
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