स्क्रैप पॉलिसी लागू, 15 साल पुराने वाहन अब नहीं चलेंगे सड़कों पर

Jul 13, 2025 - 16:14
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स्क्रैप पॉलिसी लागू, 15 साल पुराने वाहन अब नहीं चलेंगे सड़कों पर

ग्वालियर
एमपी के ग्वालियर शहर में 15 साल से पुराने वाहनों को हटाने के लिए एक स्क्रैप सेंटर खोला गया है। वह भी शहर से करीब 20 किलोमीटर दूर बिलौआ में। लोगों को 15 साल से अधिक पुराने वाहनों को स्क्रैप कराने से क्या फायदे हैं इसकी जानकारी नहीं है। जिसके कारण लोग इसमें रुचि नहीं दिखा रहे हैं। देश में स्क्रैप पॉलिसी लागू करने के पीछे उद्देश्य प्रदूषण फैला रहे वाहनों को हटाना था। प्रदेश में पहले चरण में सरकारी वाहनों को हटाने की शुरुआत हुई है, इसके लिए प्रदेश के प्रत्येक जिले के कलेक्टर से 15 साल से अधिक पुराने वाहनों की जानकारी मांगी गई है। ग्वालियर में करीब 125 वाहनों की सूची तैयार हुई जिन वाहनों को स्क्रैप किया जाना है।
 
न रजिस्ट्रेशन कराया, न रिन्यू कराया
ग्वालियर शहर में करीब 8 लाख दो पहिया और चार पहिया वाहन सड़कों पर चल रहे हैं। इनमें से करीब एक लाख वाहन ऐसे हैं, जो 15 साल से ज्यादा पुराने हैं। इन वाहनों ने न रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराया है और न ही फिटनेस। यदि आपके वाहन को 15 साल पूरे हो गए हैं तो उसको पांच साल के लिए और पंजीयन कराया जा सकता है। इसके लिए आपकोबीमा कराना होगा। यदि पंजीयन समाप्त होने के एक महीने में दोबारा पंजीयन नहीं कराते हैं तो पेनल्टी देना होगी। हर महीने दो पहिया वाहन पर 100 रुपए जुर्माना लगेगा। इसलिए ऐसे वाहन चालक जिनके रजिस्ट्रेशन 15 साल से ज्यादा पुराने हो गए हैं वे पेनल्टी शुल्क के कारण भी पंजीयन नहीं करा रहे हैं।
 
बिलौआ में स्क्रैप सेंटर खुला है वहां जाकर लोग 15 साल से ज्यादा पुराने वाहन स्क्रैप करा सकते हैं। स्कैप के बाद जो सर्टिफिकेट मिलेगा उससे नए वाहन खरीदने पर लाभ मिलेगा। ग्वालियर पहले चरण में सरकारी वाहन जो 15 साल से ज्यादा पुराने है उनको स्क्रैप कराना है। इसकी सूची बनाकर कलेक्टर को दी जा सकती है।- विक्रमजीत सिंह कंग, आरटीओ ग्वालियर

कैसे कराएं वाहन स्क्रैप
फिटनेस टेस्ट करवाएं: अगर आपकी कार 15 से 20 साल तक पुरानी हो गई है, तो पहले उसे फिटनेस टेस्ट के लिए आरटीओ या किसी ऑथराइज्ड टेस्टिंग सेंटर लेकर जाएं।
स्क्रैप सर्टिफिकेट लें: अगर आपकी कार फिटनेस टेस्ट में फेल हो जाती है या फिर आप अपनी कार को स्वेच्छा से स्क्रैप कराना चाहते हैं, तो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्क्रैपिंग सेंटर में गाड़ी जमा करें। इसके बाद वहां से आप को एक व्हीकल स्क्रैप सर्टिफिकेट दिया जाएगा।
आरसी कैंसिलेशन: आपकी पुरानी कार के लिए स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट मिलने के बाद उसे अपने आरटीओ के यहां लेकर जाकर जमा करें, ताकि गाड़ी के रजिस्ट्रेशन को रद्द किया जा सके।

टैक्स में मिलेगी छूट
अब आप अपनी पुरानी कार के स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करके नई गाड़ी खरीदते हैं तो डिस्काउंट, टैक्स छूट आदि का लाभ मिल सकेगा।

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