महिला के साथ दुर्व्यवहार के आरोप में पंजाब के SHO पर कार्रवाई, आयोग ने भेजा नोटिस

पंजाब
पंजाब पुलिस के SHO पर बड़ी कारवाई सामने आई है। फिल्लौर थाने के SHO भूषण कुमार पर नाबालिग बेटी और मां से छेड़छाड़ के गंभीर आरोप लगने के बाद SHO की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ताजा जानकारी के अनुसार, महिला आयोग ने इस मामले में SSP को नोटिस जारी किया है। आयोग ने कहा कि नाबालिग बलात्कार पीड़िता के मामले में, जैसा कि सोशल मीडिया पर बताया जा रहा है, SHO भूषण कुमार ने कार्रवाई करने के बजाय पीड़िता और उसकी मां के साथ गलत हरकतें कीं।
पंजाब राज्य महिला आयोग ने एक सख्त नोटिस जारी करते हुए कहा है कि वह पंजाब राज्य महिला आयोग अधिनियम, 2001 की धारा 12 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करके महिलाओं के अधिकारों, सम्मान और सुरक्षा के उल्लंघन से जुड़े मामलों का संज्ञान ले सकता है। आयोग ऐसे मामलों को बेहद गंभीरता से लेता है और पंजाब में महिलाओं के अधिकारों, सम्मान और प्रतिष्ठा की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। आयोग का ध्यान सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो की ओर आकर्षित किया गया है, जिसमें SHO भूषण कुमार ने नाबालिग बलात्कार पीड़िता के मामले में कार्रवाई करने के बजाय पीड़िता और उसकी मां के साथ अश्लील हरकतें की हैं।
पंजाब राज्य महिला आयोग अधिनियम 2001 के तहत वीडियो के आधार पर कार्रवाई करते हुए लिखा गया है कि नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार और संबंधित एसएचओ द्वारा पीड़िता और उसकी मां के साथ की गई अश्लील हरकतों के स्क्रीनशॉट का लिंक और उसकी प्रति आपको भेजी जा रही है। इस गलत कृत्य के संबंध में, पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी को नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कानून के अनुसार तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया जाए और संबंधित SHO भूषण कुमार और संबंधित पुलिस उपाधीक्षक को की गई कार्रवाई की स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने और 13 अक्टूबर को सुबह 11:00 बजे आयोग के कार्यालय में दोनों पक्षों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।
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